बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने पर ओबेदुल्लागंज पार्षद को पद से हटाया
मण्डीदीप - रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने शुक्रवार को ओबेदुल्लागंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक-2 के पार्षद तथा पीआईसी सभापति लोक निर्माण विभाग के दीपेश परमार को परिषद तथा पीआईसी की बैठकों से लगातार छः माह तक अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से पार्षद के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर भार्गव ने म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(3) के तहत आदेश दिया है कि दीपेश परमार आगामी छः वर्षो के लिए किसी भी नगरीय निकाय में पार्षद पद के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे।
उल्लेखनीय है कि नगर परिषद औबेदुल्लागंज के वार्ड क्रमांक-2 के पार्षद एवं पीआईसी सभापति लोक निर्माण विभाग दीपेश परमार के परिषद की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में अभ्यावेदन तथा बैठक उपस्थिति की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई थीं। एसडीएम गौहरगंज तथा सीएमओ नगर परिषद औबेदुल्लागंज द्वारा परिषद के साधारण/विशेष सम्मिलन का प्रस्ताव पंजी का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। दीपेश परमार परिषद की 9 बैठकों तथा पीआईसी की 6 बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे जो कि मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) का उल्लंघन है। बैठकों से अनुपस्थित रहने के संबंध में श्री दीपेश परमार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था लेकिन निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी अपनी ओर से कोई लिखित या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
Post a Comment