रिश्‍वत के मामले में लेखा लिपिक


नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन, खेल एवं युवक कल्‍याण विभाग, रायसेन को 04 वर्ष की सजा एवं 5000 रू. जुर्माना


मण्डीदीप / रायसेन - मान. न्‍यायालय श्रीमान् हिदायतउल्‍ला खान, विशेष न्‍यायाधीश, भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, जिला रायसेन म.प्र. द्वारा आरोपी बृ‍जेश कुमार श्रृंगीऋषी आ. श्री एस.एन. श्रृंगीऋषी, आयु 58 वर्ष, लेखा लिपिक, नेहरू युवा केन्‍द्र संगठन, खेल एवं युवक कल्‍याण विभाग, भारत शासन, रायसेन जिला रायसेन जिला भोपाल म.प्र. को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
इस मामले में शासन की ओर से श्री रामेश्‍वर कुमरे, उपसंचालक (अभियोजन) जिला रायसेन म.प्र. ने पैरवी की।


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घटना का संक्षिप्‍त विवरण - 


दिनांक 19/10/15 को प्रार्थी राजाराम बागड़ी के द्वारा पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त भोपाल को एक शिकायती आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्‍तुत किया गया, कि ''उसकी मंडल, सत्‍यम नवयुवक मंडल ग्राम मंजूस कलां विकासखण्‍ड बाड़ी है और नेहरू युवा केन्‍द्र रायसेन से सम्‍बद्धता है, जो लगातार नेहरू युवा केन्‍द्र की गतिविधियां करती है। इस वर्ष में उसे नेहरू युवा केन्‍द्र द्वारा युवा नेतृत्‍व विकास क्षमता संर्वधन कार्यक्रम करने के लिए 27500/- रू. मंडल के नाम चेक कर दिया गया, जो मंडल के खाते में भर दिया और इस चेक में से उससे 10000/- रू. की मांग बृजेश सिंहरशी लेखापाल नेहरू युवा केन्‍द्र रायसेन रिश्‍वत मांग रहा है, पहले रिश्‍वत दो, उसके बाद कार्यक्रम करने की दिनांक देंगें, इसलिए वह उन्‍हें रंगे हाथों रिश्‍वत लेते पकड़ाना चाहता है, बृजेश सिंहरशी द्वारा उसे मोबाईल पर रिश्‍वत लेने की बात करता है, जिसका उसके पास रिकार्डिगं की गई है, जो सबूत के तौर पर लाया है। मो. 9755335486 पर 8085461954 से उसके फोन पर किया, जिसकी वह कार्यवाही चाहता है।''


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प्रार्थी के द्वारा प्रस्‍तुत उक्‍त आवेदन विधिक कार्यवाही हेतु निरिक्षक अमरेश बोहरे को अग्रेषित किया गया। लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।


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