सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो आदि प्रसारित करने पर प्रतिबंध

 


मण्डीदीप -  आगामी त्योहारो को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने दंड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, संदेश, वीडियो एवं आडियो संदेश, साम्प्रदायिक मैसेज पोस्ट आदि करने तथा इस प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज या कमेन्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।


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