दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी पति को सजा



मंंडीडीप / रायसेन - माननीय न्यायालय श्रीमती कामिनी प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज द्वारा आरोपी रामसेवक आ0 कोदूलाल नामदेव आयु 42 साल निवासी मण्डीदीप को धारा 498ए तथा धारा 4 में दोषी पाते हुए क्रमशः एक साल तथा आठ माह के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार तिवारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि फरियादी की शादी दिनांक 06 मई 2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार रामदेव निवासी देवरी जिला रायसेन के साथ सम्पन्न हुई थी। दहेज में उसके मायके वाले ने यथाशक्ति अनुरूप दहेज दिया था। उसकी शादी के एक वर्ष बाद से उसके पति एवं जेठ, जेठानी, ननद नंदोई द्वारा दहेज में और 50 हजार रूपये, एक सोने की चैन, सोने की अंगूठी की मांग करने लगे। फरियादी द्वारा मना करने पर जरा-जरा सी बात पर मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 24 मार्च 2014 को जब फरियादी उसके मायके में थी तब उसका पति रामसेवक उसके मायके तेंदूखेडा आया तथा फरियादी, उसके पिता व भाई को मारा और आरोपी फरियादी को उसके साथ मण्डीदीप ले गया। दिनांक 05 अप्रैल 2014 को मण्डीदीप सतलापुर आनंद जायसवाल के मकान में आरोपी द्वारा पुनः मारपीट गाली गलौंज की गई तथा दहेज की मांग करने लगा। साथ ही फरियादिया के जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई उसके पति को दहेज मंगवाने के लिए भड़काते थे। जिसके कारण फरियादिया का पति बोलता था कि दहेज न लाने पर जान से मार देगा और  दूसरी शादी करने की धमकी देता था। फरियादिया द्वारा इस संबंध में षिकायत करने पर जिला नरसिंहपुर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 0/14 अन्तार्गत धारा 498ए 34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किए गए और अन्य् अन्वेवषण उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


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