मण्डीदीप / रायसेन - गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए 03 मई तक घोषित लॉकडाउन के दौरान चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिलास्तर से समय-समय पर जारी स्थानीय आदेशों का समावेश करते हए टोटल लॉकडाउन से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त करते हुए यह संकलित आदेश जारी किया है। यह आदेश संपूर्ण रायसेन जिले में अग्रिम आदेश तक लागू होगा तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेशों का शेष भाग यथावत रहेगा।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) --
जारी आदेश के तहत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डायग्नॉस्टिक्स, चिकित्सा प्रयोगशालाएं एवं संगहण केन्द्र लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। डिस्पेंसरी, केमिसट फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र, मेडिकल उपकरण की दुकानों एवं सप्लायर सहित सभी प्रकार की दवा दुकानों को को मुक्त किया गया है। साथ ही पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री तथा आपूति को मुक्त किया गया है। दवाओं, फार्मास्येटिकल्स, चिकित्सा ऑक्सीजन, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयॉ और सभी चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिक, नर्सो, पैरा मेडिकल कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियनों और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं सहित एम्बुलेंस का आवगमन तथा एम्बुलेंस सहित चिकित्सा, स्वास्थ्य बुनियादी ढ़ॉचे का निर्माण एवं विकास कार्य लॉकडाउन अवधि में मुक्त रखा गया है।
कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन कार्य एवं सेवाएं --
खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन तथा कृषि उत्पादों की खरीद, उपार्जन में लगी एजेंसियों, समितियां संचालन तथा कृषि उपज मंदी समिति का संचालन लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। साथ ही हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, फार्म मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरक, बीज और किटनाशक के प्रतिष्ठान, कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्टस् संबंधी दुकाने लॉकडाउन में मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही गौशलाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री लॉकडाउन अवधि में मुक्त रहेंगे। उपार्जन से संबंधित सेवाएं जैसे कि भण्डारण, बारदाना, सूजा, सिलाई, मशीन, साईलो, उपार्जन केन्द्रों के गेंहू का परिवहन, खाली ट्रकों का मूवमेंट, हम्मालो का मूवमेंट, टायर, ट्यूब, कृषि यंत्रों तथा ट्रेक्टर, ट्रक, थ्रेसर के पार्टस की दुकाने और मैकेनिकों की दुकानें लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक सेवाएं --
सम्पूर्ण रायसेन जिले में फल सब्जी की दुकान, दूध डेयरी, सॉची पार्लर एवं खाद्य सामग्री की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। एटीएम, उचित मूल्य की दुकान, मेडिकल और अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथेलॉजी लैब, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर के रिटेल आउटलेट सम्पूर्ण दिवस खुले रह सकेंगे। साथ ही रायसेन जिले में उपार्जन केन्द्रों की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए उपार्जन केन्द्रों एवं मंडियों को मुक्त रखा गया है। सप्लाई चैन में अन्य लिंक सहित कोल्उ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं तथा स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लम्बर, मोटर यॉत्रिकी, बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं मुक्त है।
सामाजिक क्षेत्र --
सामाजिक क्षेत्र में बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं के लिए घरों का संचालन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण और ऑनलाईन शिक्षण के माध्यम से शैक्षिक कार्य तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मरनेगा कार्य किया जाएगा।
सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य --
पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा तथा भण्डारण आउटलेट, विद्युत उत्पादन एवं वितरण इकाइयों और सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, नगरपालिका-स्थानिय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। साथ ही दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली उपयोगिताओं का संचालन और बैंक शाखाएं, एटीएम, बैकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिग संवाददाता एटीएम संचालन और नगदी प्रंबधन एजेंसियां मुक्त रहेंगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार सेवाए तथा आईआरडीएआई और बीमा कंपनिया लॉकडाउन से मुक्त रहेगी।
परिवहन एवं माल वाहन की लोडिंग-अनलोडिंग --
सभी माल वाहनों को परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग करने की अनुमति होगी। सभी खाली माल वाहनों को भी परिवहन की अनुमति हम्माल सहित होगी। साथ ही आग, कानून और व्यवसथा, आपतकालीन सेवाएं तथा पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं का आवगमन चालू रहेगा।
उद्योग एवं उत्पादन इकाइयां --
ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग, दवाओ, दवा, चिकित्सा उपकरण, उनके कच्चे माल की आपूर्ति, आटा चक्की, आटा, दाल, तेल, खाद्य, साबुन, सर्फ अन्य आवश्यक सामग्री और उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयॉ मुक्त रहेंगी। साथ ही उत्पादन इकाईयां जिन्हें ऐ सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु-सामग्री निर्माण के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति उपरांत अन्य इकाइयां तथा औद्योगिक स्टेट और औद्योगिक टाउनशिप में गतिविधियां संपादन की अनुमिति एमी एकेव्हीएन द्वारा दी जाएगी।
निर्माण गतिविधियां --
ग्रामीण क्षेत्रों में सडाकों, सिंचाई-पेयजल परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण (लोक निर्माण, स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, एमपी आरडीसी, पीआईयू, सिंचाई विभाग एवं उनकी परियोजना संबंधी कार्य, मध्यप्रदेश ग्रामीण संड़क विकास प्राधिकरण ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, वर्कस डिपार्टमेंट) गतिविधियां चालू रहेंगी।
कार्यालयों तथा कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश --
सभी कार्यालय खुलने के पूर्व पूर्णतः सैनेटाईज किये जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक-पृथक पाली में होगा। निजी एवं सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप् उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्यस्थलों को सेनेटाईज करेंगे।
विनिर्माण, कार्यालयों, कारखानों प्रतिष्ठानों के लिए दिशा निर्देश --
परिसर सहित सभी क्षेत्रों के उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा। भवन कार्यालय के प्रवेश द्वार कैफेटेरिया और कैंटिन, बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल, खुले स्थान, उपलब्ध बरानदा, प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन, उपकरण और लिफ्ट, वॉशरूम, टायलेट, सिंक, पानी के बिन्दु आदि दीवारे अन्य सभी सतह सेनेटाईन की जाएगी। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी स्प्रे से अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर से निकलने के लिए अनिवार्य थर्मल स्केनिंग आवश्यक है। श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही टच फ्री तंत्र के साथ् अधिमानतः हाथ धोने और सेनिटाईजर के लिए प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं तथा सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। कार्य स्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए अधिक लोगो की बड़ी सभाओं या बैठकों का आयोजन नही किया जाएगा।
इसके साथ ही कार्यस्थलों की साईटों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फिट की दूरी पर बैठन तथा साइटों पर गैर आवश्यक आंगतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुलिस होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल को लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। साथ ही विवाह के लिए वर-वधु पक्ष से अधिकतम 11 लोग तथा अंत्येष्टि-जनाजे में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। इसकी अनुमति के लिए संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
सेवाओं के संचालन में सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य --
सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सेनेटाइजर एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाईड-लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नही करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान, संस्था, उद्योग आदि पर तहसीलदार (इनसीडेंट कमाण्डर) तथा थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से रायसेन जिले की सीमा क्षेत्रों में दी जाए तथा आदेश की प्रति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं तहसील कार्यालयों, नगर पंचायत, नगर पालिका कार्यालयों तथा पुलिस थानों एवं महत्पूर्ण जगहों पर चस्पा किए जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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