कलेक्टर ने हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संबंध में दिए आदेश


मण्डीदीप / रायसेन - जिले में कोरोनावायरस महामारी के संक्रमण पर। प्रभावी नियंत्रण। बचाव एवं उपचार के लिए लागू किए गए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव द्वारा मध्यप्रदेश शासन के ग्रह। विभाग! के निर्देशानुसार हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत। कटिंग सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुखाम, खासी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। हैंड सेनीटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा इसी प्रकार सभी केश शिल्पी हो एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रॉन का प्रयोग अनिवार्य रूप से हर समय करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तोलिया/ पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हेंडरेल्स का। दिस डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। स्कैनिंग हैंड वॉश और सैनिटाइजर तथा कार्य स्थल पर ऐसे स्थल जो बार-बार मानव संपर्क में आते हैं जैसे डोर हैंडल आदि को सेट किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इन सभी नियमों का पालन करते हुए भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। इस आदेश एवं शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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