मण्डीदीप / रायसेन - नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश से अत्यावश्यक सेवाएं पेट्रोल पंपों को प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक ही खोले जाने के लिए आदेशित किया था। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अत्यावश्यक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में संचालित पेट्रोल पंपों को प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।
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