महादेव पानी पर्यटन क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



रायसेन -  राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत रायसेन तहसील स्थित पर्यटन क्षेत्र महादेव पानी को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश के तहत वर्तमान परिस्थितियों तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसील रायसेन के महादेव पानी स्थित जल प्रपात पर्यटन स्थल पर भ्रमण एवं पर्यटन की दृष्टि से आवगमन एवं अन्य गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।


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