मंडीदीप - बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर ने मण्डीदीप स्थित फर्म अभिषेक सेल्स के संचालक श्री सुनील जैन आ0 श्री एचसी जैन पर तीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री सुनील जैन खान को सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप वर्मा द्वारा 11 जुलाई 2018 को खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुनील जैन निवासी बी-166 इंदिरा नगर मण्डीदीप द्वारा संचालित प्रतिष्ठान फर्म अभिषेक सेल्स का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में मानवीय उपयोग के लिए विक्रय हेतु चिली पाउडर ब्रांड पांचाल 200 ग्राम के पैकेट संग्रहित होना पाया गया। श्री वर्मा द्वारा खाद्य लायसेंस मांगे जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुनील जैन द्वारा लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चिली पाउडर ब्रांड पांचाल 200 ग्राम के पैकेट के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में नमूना मापदण्डों के अनुरूप पाए गए। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बिना विहित खाद्य पंजीयन के चिली पाउडर ब्रांड पांचाल 200 ग्राम के पैकेट का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनिमय 2011 के अंतर्गत फर्म अभिषेक सेल्स के संचालक श्री सुनील जैन को बिना खाद्य लायसेंस के खाद्य कारोबार करने का दोषी पाते हुए 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए सात दिवस में चालान के माध्यम से जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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