कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर श्री भार्गव ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


                                                                                           
रायसेन - मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा 07 अक्टूबर को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।  
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के तहत खुले मैदान में इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जा सकेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें निर्धारित संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। इस प्रकार के आयोजनों की विडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति क्षेत्र के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं वहां अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके। किन्तु यह संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलम्बियों द्वारा किया जाए। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा कण्डिका-2 में उल्लेखित कार्य में शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्व धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में प्रभावशील होगा।


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