वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश



रायसेन - मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर 2020 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट एवं प्रिंसिपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश दिनांक 09 नवम्बर 2020 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले में वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश के परिपालन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।



कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत मण्डीदीप क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 नवम्बर 2020 व एक दिसम्बर 2020 की मध्य रात्रि तक सम्पूर्ण नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इन अवधि में मण्डीदीप नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के पटाखों के विक्रय के लिए स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञप्तियां निलंबित रहेंगी।
मण्डीदीप नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर शेष रायसेन जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय व उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय तथा उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए निर्धारित समयावधि का पालन करना होगा, जिसमें दीपावली एवं गुरूपर्व त्यौहारों के दिन दो घण्टे रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दिन दो घण्टे प्रातः 06 बजे से 08 बजे तक एवं क्रिसमस तथा नववर्ष की संध्या पर 35 मिनिट रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही ग्रीन पटाखों को चलाया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर 2020 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार मण्डीदीप की एआईक्यू 222 है जो खराब श्रेणी की है। दिनांक 09 नवम्बर 2020 को भी मण्डीदीप का एआईक्यू 300 रिपोर्ट हुआ है जो गतवर्ष की तुलना में अधिक खराब है। आगामी कुछ दिनों में ठण्ड प्रारंभ होने एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है।



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