मंडीदीप - कोरोना वायरस की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान गुरूवार को पूर्णरूप से बंद रहेंगे। कलेक्टर द्वारा गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान एक दिन बंद रखने का आदेष जारी किया गया था। इसके लिए पूर्व से ही निर्धारित गुरूवार का दिन जोकि गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत बंद किया जाता था। इसी दिन नगर का व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा। दुकानदारों व आम जनता को शासन द्वारा जारी आदेष का पालन करना होगा। आदेष का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
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