मंडीदीप -
अमानक खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता कपिल देव सिंह प्लांट मैनेजर एवं एकता बरनवाल नौमिनी बायो न्यूट्रियन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मण्डीदीप पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को सात दिवस में जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा द्वारा 16 अप्रैल 2015 को मण्डीदीप में प्लाट नम्बर-10 सेक्टर बी इंडस्ट्रीयल एरिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित प्लांट मैनेजर कपिल देव सिंह द्वारा बताया गया कि फर्म में खाद्य सामग्री proprietary food instant soya milk powder brand super fit, soy paneer का निर्माण कर मानवीय उपयोग के लिए विक्रय किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वर्मा द्वारा शंका होने पर परीक्षण के लिए नियमानुसार उत्पाद का नूमना लेते हुए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जॉच में खाद्य सामग्री का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर विधि अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा एडीएम डामोर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मिसब्रांडेड स्तर की खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने का दोषी पाते हुए खाद्य कारोबारकर्ता प्लांट मैनेजर कपिल देव सिंह तथा बायो न्यूट्रियन्ट्स इंडिया प्रा.लिमिटेड की नौमिनी एकता बरनवाल पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों द्वारा सात दिवस में जर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाया के रूप में जर्माना राशि वसूल की जाएगी।
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