मिस्ब्रांडेड खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने पर मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रूपए का जुर्माना

प्लांट मैनेजर पर भी 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया


मंडीदीप  -
मिसब्रांडेड स्तर की खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर द्वारा मण्डीदीप स्थित पारले एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के सभी प्रोपाईटर, डायरेक्टर और पार्टनर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही प्लांट मैनेजर श्री कार्तिकेयन राजशेखर पर भी बीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी संबंधितों को जुर्माने की राशि सात दिवस में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी द्वारा 30 अप्रैल 2019 को मण्डीदीप में न्यू इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लांट मैनेजर श्री कार्तिकेयन राजशेखर द्वारा खाद्य सामग्री एप्पी फिज, फ्रूटी निर्मित होने की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्ष अधिकारी श्री सोनी द्वारा खाद्य सामग्री एप्पल जूस कन्सेन्ट्रेट एवं वाइट क्रिस्टल शुगर ग्रेड एस-30 में शंका होने पर विधि अनुसार नमूना लेकर जॉच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जॉच परीक्षण रिपोर्ट में खाद्य सामग्री का नमूना मिसब्रांडेड स्तर पाए जाने पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा अपर कलेक्टर श्री डामोर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत मिसब्रांडेड स्तर की खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के के प्रोपाईटर, डायरेक्टर एवं पार्टनर पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही प्लांट के मैनेजर श्री कार्तिकेयन राजशेखर पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी संबंधितों को सात दिवस में जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जर्माना राशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाया के रूप में राशि वसूल की जाएगी तथा राशि संदाय होने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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