रायसेन कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी किए नवीन दिशा-निर्देश

विवाह आयोजन में 50 तथा अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति

प्रातः 09 से रात्रि 08 बजे तक खुलेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें

सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू



रायसेन कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी किए नवीन दिशा-निर्देश

रायसेन -  कोविड-19 के संकमण के फैलाव को रोकने हेतु क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा सम्पूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 72 (2) के अंतर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के तहत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व प्रसारित आदेशों को अधिकमित करते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे तथा ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

प्रातः 09 से रात्रि 08 बजे तक खुलेंगी दुकानें तथा निजी कार्यालय -

कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए ही खुल सकेंगे। इसी प्रकार सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

विवाह आयोजन में 50 तथा अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति -

इसी प्रकार सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

पॉच से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकन -

कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी।

सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू -

जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातरू 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातरू 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिये व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिले में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।  

 नो मास्क-नो सर्विस प्रोटोकाल का उल्लंघन होने पर दुकान होगी सील -

जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं का अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। ष्नो मास्क-नो सर्विसष् अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी मास्क का उपयोग करेंगे।
यदि कोई दुकानदार ष्नो मास्क-नो सर्विसष् प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हैण्डवॉश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना होगा। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी -

प्रत्येक नागरिक को फेस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। आपस में सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सभी व्यक्ति को यह सलाह भी दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सेनेटाइजर का उपयोग करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 30 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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