रायसेन | अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाएं या तथ्य यदा-कदा संज्ञान में आते रहते हैं। जिले में उक्त घटनाओं की संभावनाओं के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण विश्वकर्मा के आदेशानुसार जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है ऐसे बोरवेल के मकान मालिक/किसान/संस्था को उक्त बोरबेल को क्रांकीट या धातु के ढक्कन/केप से मजबूती के साथ सील या बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर खुले बोरवेलों के खतरे तथा उनकी तुरंत रिपोर्ट के महत्व पर जोर देते हुए अभियान चलाकर जनजागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा मापदण्डों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा दण्डात्मक कार्यवाही करवाने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिला रायसेन की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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