रायसेन रीछन नदी बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, कलेक्टर ने दिए आदेश
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मंडीदीप - शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाषंकर भार्गव ने बुधवार-गुरूवार की रात रायसेन दरगाह के पास हुए बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेष जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत एसडीएम एलके खरे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्धारित बिंदुओं की जांच कर 45 दिन की समय सीमा में अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करने के आदेष दिए हैं।
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इन बिंदुओं पर होगी जांच -
1. किन परिस्थितीयों में बस दुर्घटना हुई। बस में कुल कितने यात्री सवार थे। इनमें से कितने यात्रियों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए।
2. बस दुर्घटना किन कारणों से हुई हैं?
3. दुर्घटनाग्रस्त बस का रजिस्ट्रेषन, फिटनेय, बीमा, एवं अन्य दस्तावेज क्या तत्समय वैध थे?
4. क्या दुर्घटना के समय बस चला रहे ड्रायवर का लायसेंस वैध था एवं क्या वह वाहन चलाने हेतु सक्षम था।
5. दुर्घटना के समय बस की अनुमानित स्पीड क्या थी?
6. क्या दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों का पोस्ट मार्टम कराया गया?
7. घटना की पुनरावृत्ति न हो तत्संबंध में सुझाव।
8. अन्य बिन्दु जो जांच के दौरान दृष्टिगत हो।
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