बिना अनुमति जुलूस, रैली, प्रदर्शन पर प्रतिबंध अस्त्र-शस्त्र साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध

धारा 144 के तहत निषेधात्मक ओदश जारी
 
रायसेन - मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने धारा 144 के अंतर्गत जिले में निषेधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधि एसडीएम, तहसीलदार की अनुमति के बिना न तो कोई जनसभा करेगा और न ही जनसभा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसी प्रकार न तो ऐसा कोई जनसमूह एकत्र करेगा जिससे सामाजिक समरसता व स्थानीय शांति प्रभावित हो।




जारी आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह द्वारा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र लेकर भ्रमण करने और भ्रमण करने हेतु किसी को प्रेरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही किसी स्थान पर तेजधार हथियार अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र जिससे सामाजिक समरसता व स्थानीय परिशांति प्रभावित हो का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश कानून व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संबंधित परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नारे, भाषण आदि का प्रयोग करने और अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा पम्पलेट, बैनर या अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम का प्रयोग कर व्यक्तिगत जीवन के संबंध में आरोप प्रत्यारोप करने और इसके लिए प्रेरित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों का समूह आम नागरिक को प्रलोभित करने के उद्देश्य से ऐसे किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेगा जो समाज विरोधी हो तथा जिससे स्थानीय सामाजिक समरसता व सौहाद्र विखण्डित हो। इसी प्रकार कोई भी पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होकर स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से जनसमूह को एकत्रित करने, क्षेत्र में जुलूस निकालने, नारेबाजी करने और ऐसा पर्चा आदि वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिससे कि उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो और कानून व्यवस्था बाधित होने की संभावना हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।


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