मंडीदीप में शांती समिती की बैठक व सदभावना रैली का हुआ आयोजन

शांती व्यवस्था बनाने पर प्रशासन अलर्ट, अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश रद्द




मंडीदीप - अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द ही आने वाला हैं। निर्णय को लेकर शहर की फिजा न बिगड़े इसलिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। ताकि किसी भी प्रकार की परेषानियों से बचा जा सकें। इसी के चलते पुलिस प्रषासन द्वारा बुधवार को मुख्य बाजार स्थित गणेष चैक पर शांती समिती की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोगों ने प्रषासन को विष्वास दिलाया कि हम नगर की शांती को भंग नहीं होने देंगे। साथ ही माननीय न्यायालय का जो भी परिणाम होगा, उसे हमसब शांतीपूर्ण तरीके से स्वीकार करेंगे। इस मौके पर एसडीएम विनीत तिवारी, तहसीलदार संतोष बिटौलिया, एसडीओपी गोपाल सिंह चैहान, थाना प्रभारी राजेष तिवारी, नपा अध्यक्ष बद्रीसिंह चैहान, उपाध्यक्ष कमलेष मारन, पूर्व नपा अध्यक्ष विपिन भार्गव, उमेश पाल, रमेष चंद्र गुप्ता, राजेन्द्र अग्रवाल, जीवनसिंह पाल, रामकुमार खत्री सहित नगर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। 



सदभावना रैली का आयोजन - अयोध्या मामले एवं नवम्बर व दिसम्बर माह में आने वाले त्यौहार हर्षोल्लास एवं सदभावना के साथ मनाने एवं सांप्रदायिक एवं भाईचारे की गौरवमयी परंपरा को कायम रखने के लिए शहर में गुरूवार को सदभावना रैली निकाली गई। सदभावना रैली मंगल बाजार से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग होते हुए सतलापुर जोड़ पर समाप्त हुई। इस मौके पर मंडीदीप थाना प्रभारी राजेष तिवारी, नपा अध्यक्ष बद्रीसिंह चैहान, उपाध्यक्ष कमलेष मारन, पूर्व नपा अध्यक्ष विपिन भार्गव, भाजपा नेता षिवसिंह चैहान, भाजपा प्रदेष कार्यसमिती सदस्य राजेन्द्र अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष अरविन्द जैन, परितोष राय, राजीव अग्रवाल, जीवनसिंह पाल, अख्तर अली, रामकुमार खत्री, राजु मेहरा, सलमान अली सहित अनेक लोग मौजूद थे।







 






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बिना अनुमति जुलूस, रैली, प्रदर्शन पर प्रतिबंध अस्त्र-शस्त्र साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध - TIMES OF MANDIDEEP - https://timesofmandideep.page/article/bina-anumati-juloos-railee-pradarshan-par-pratibandh-astr-shastr-saath-lekar-chalane-par-pratibandh/8UI56x.html


 


इन पर लगा प्रतिबंध - कलेक्टर उमाषंकर भार्गव ने 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रायसेन जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वसाधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेष किए गए हैं। जिसके तहत सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेष, चित्रों, वीडियो, आडियो संदेष, मैसेज पोस्ट प्रसारित करने, लाईक या कमेन्ट करने या आगे फारवर्ड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से आपत्तिजनक व अष्लील संदेषों को प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में बॉटल, केन, ड्रम आदि में डीजल तथा पेट्रोल का विक्रय, बड़ी संख्या में पटाखा तथा विस्फोटकों का क्रय-विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। जिले में विभिन्न संगठनों का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि या ऐसी गतिविधियां करने संबंधी बैठक आयोजित करना एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीजे, लाउडस्पीकर, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंध किया गया हैं।



मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश - कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आगामी आदेश तक किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपनी-अपनी निकायों के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाएं निर्वाध रूप से संचालित करेंगे तथा फायर ब्रिगेड, ट्रेक्टर, टैंकर आदि वाहनों में ईधन भरकर पूर्ण रूप से तैयार रखने तथा वाहनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत कराना सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। अति आवश्यक सेवाओं के स्टॉफ भी वाहन के साथ उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त टेंकर फायर वाहन में पानी भरने के स्थल दुरूस्थ रखने के साथ-साथ टेंकर तथा फायर वाहन भरने के अन्य विकल्प भी सुनिश्चित करने, कंट्रोल रूम में आठ-आठ घण्टे के लिए दल गठित करने तथा आकस्मिक आवश्यकता पर पूर्ण संसाधनों सहित पर्याप्त सफाई अमले के साथ-साथ अन्य कार्यो के लिए अमले की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।



राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध - माह नवम्बर में पड़ने वाले त्यौहारों मिलाद उन-नबी, गुरूनानक जयंती पर्व हर्षोल्लास एवं सद्भावना के साथ मनाने, कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सभी राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही कोई भी राजस्व अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर की पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही अपना कर्तव्य मुख्यालय (सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी) छोड़ेंगे।



सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अवकाश पर प्रतिबंध - नवम्बर माह में पड़ने वाले त्यौहारों मिलाद उन-नबी, गुरूनानक जयंती पर्व, कानून व्यवस्था तथा तात्कालिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने 05 नवम्बर से आगामी आदेश तक सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को अपने अपने निर्धारित कर्तव्य मुख्यालय में ही निवास किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं।  
इसके साथ ही सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन को रात्रि में जिले के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी लगाने, जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीवन रक्षक दवाईयों एवं अन्य आवश्यक दवाओं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति के लिए एम्बूलेंस वाहनों को फुल टेंक एवं आवश्यक उपकरणों सहित तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।


 


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