मण्डीदीप - प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो रहा है और यदि निर्धारित अवधि में सेवाओं का प्रदायगी नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।
मण्डीदीप निवासी श्रीमती सुषमा लोधी बताती है कि उनके आवेदन पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर कलेक्टर द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना औबेदुल्लागंज की परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा साहू पर पांच हजार रूपए जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की राशि उन्हें हर्जाने के रूप में प्रदान की गई थी। साथ ही उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए निराकरण भी किया गया। श्रीमती सुषमा लोधी ने बताया कि उन्होंने लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री लाड़ली योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था, जिसके निराकरण की अवधि 46 दिवस निर्धारित की गई थी। एकीकृत बाल विकास परियोजना औबेदुल्लागंज की परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा साहू द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन पर कार्यवाही नहीं की गई थी, जिस कारण कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे ने परियोजना अधिकारी श्रीमती साहू पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया था तथा जुर्माने की यह राशि उन्हें हर्जाने के रूप में भुगतान की गई।
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