मण्डीदीप - मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत रायसेन जिले में नगरीय निकायों में सप्ताह में एक दिन अवकाश रखना अनिवार्य है। श्रम पदाधिकारी मण्डीदीप ने बताया कि नगर पालिका मण्डीदीप में गुरूवार/रविवार, औबेदुल्लागंज में मंगलवार, रायसेन में मंगलवार, सुल्तानपुर, बाड़ी, बरेली, उदयपुरा, गैरतगंज, बेगमगंज, सांची तथा सिलवानी में दुकान बंद रखने के लिए निर्धारित दिवस में जो दिवस निर्धारित है, सप्ताह में एक दिन अवकाश रखना अनिवार्य है।
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