मण्डीदीप - माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज द्वारा आरोपी नीलेश बमोरिया उर्फ संदीप अहिरवार आयु 20 वर्ष निवासी सतलापुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन को धारा 363 भादसं. में तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन सौ रूपए रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी। धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 200 रूपये अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह की पृथक से सजा का आदेश किया गया। इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि फरियादी की बेटी को 28 नवम्बर 2018 को सुबह मकान मालिक के छोटे भाई ने उससे कहा था कि नीलेश के साथ भाग जाओ नहीं तो वह उसके मम्मी पापा और उसे जान से खत्म कर देगा। उसी दिन वह डर के कारण घर में रखे रूपये निकाल कर घर के नीचे खड़े नीलेश के पास गई तो उसने मोटरसाकिल पर बैठा लिया और 28 नवम्बर 2018 को सुबह 07 बजे निकल कर पहले उसे हिंगलाज मंदिर बाडी घुमाकर अपने घर बरेली ले गया वहीं पर रात में रखा और नीलेश ने डरा धमका कर रात्रि में उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन नीलेश उसे बाडी बस स्टेण्ड ले गया जहां नीलेश ने एक लडके से मोबाईल लेकर लड़की की माँ को लगभग 03 बजे फोन लगाया। लड़की की मां से बात होने के बाद आरोपी ने उसे बस में बैठा दिया। इसके पश्चात 28 नवम्बर 2018 को ही फरियादी ने थाना औबेदुल्लागंज क्षेत्र सतलापुर में इस आशय की गुम इंसान सूचना दर्ज कराई कि उसकी बेटी की उम्र 12 वर्ष 10 माह है तथा वह 28 नवम्बर 2018 को सुबह 06 बजे से घर पर नहीं है एवं जेवर, एटीएम, रूपये भी नहीं हैं। वह इसी बिल्डिंग में रहने वाले नीलेश अहिरवार से बातें करती थीं, उसे शक है कि वही उसे बहला फुसलाकर ले गया है। जब अभियोक्त्री अपने माता पिता के साथ थाना में उपस्थित हुई एव उसके कथन अंकित किए गए। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदा व्यक्त्ि पंजीकरण तैयार किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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