मंडीदीप - माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाएं 02 एवं 03 मार्च 2020 से आयोजित की जा रही हैं। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने तत्काल प्रभाव से मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रायसेन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में साईलेंस जोन घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने रायसेन जिले में पदस्थ खण्ड स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्र के अंतर्गत मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया है। संबंधित विहित प्राधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित गाइड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की परिसीमा में अनुमति जारी कर सकेंगे। जिले में आमसभा, जुलूस, प्रचार एवं अन्य कार्य के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो, रिक्षा, तांगा आदि वाहनों से प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी तथा अधिकतम दो लाउड स्पीकर का ही उपयोग किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों में डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात उपयोग की दषा में अधिनियम के तहत जप्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा उल्लंघन के मामालों में तत्काल संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के प्रभारी संज्ञान में लेते हुए अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेष तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2020 तक प्रभावषील रहेगा।
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