रायसेन कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जिले में प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन



रायसेन / मंडीदीप -  मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के तहत जिले में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत जिले की समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को प्रातः 05.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डॉउन रहेगा।


साथ ही आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में सातों दिवस जिले में रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक कफ््र्यू प्रभावशील रहेगा। शासकीय तथा अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पुलिस एवं प्रशासनिक गतिविधियां, विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय एवं इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रायोजन के लिए इस आदेश से मुक्त रहेगें। आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारी, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं बैंक कर्मी प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। इसी प्रकार घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।




कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियों अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। मण्डीदीप स्थित औद्योगिक इकाईयों एवं रायसेन जिले मे स्थित अन्य समस्त औद्योगिक इकाईयों को लॉक डाउन से छूट प्रदान की गई है। साथ ही जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियों तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को भी लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है। जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय तथा निजी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित होंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी।
इसी प्रकार शासकीय या निजी संस्था में कोविड पॉजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले, मास्क/फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों तथा शादी-विवाह, निजी कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यकम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा-188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना, प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।


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