कलेक्टर ने सभी दुकानदारों को मास्क लगाकर ही दुकान, प्रतिष्ठान संचालित करने के दिए आदेश

बिना मास्क लगाए दुकान संचालित करने तथा मास्क नहीं लगाए हुए ग्राहक को सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही




रायसेन - भारत सरकार की नवीन एडवाईजरी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा
सम्पूर्ण रायसेन जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत सभी प्रकार की दुकानों, प्रतिष्ठानों के संचालक तथा कर्मचारियों द्वारा दुकानों में मास्क पहनकर ही दुकान, प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाएगा।
        कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत संचालित समस्त प्रकार की दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक, कर्मचारियों द्वारा अपनी-अपनी दुकानों में मास्क पहनकर ही दुकान का संचालन किया जाएगा। बिना मास्क पहने कोई भी दुकानदार दुकानों, प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं करेगा। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों को कोई भी सामग्री देते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वह ग्राहक भी मास्क पहने हों। अगर कोई ग्राहक मास्क नहीं पहने हो तो दुकानदार स्वयं ग्राहक को सशुल्क मास्क उपलब्ध कराकर ही सामग्री प्रदान करेंगे, अन्यथा सामग्री प्रदान नहीं करेंगे।
        कलेक्टर श्री भार्गव ने किसी भी दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने दुकान, प्रतिष्ठान संचालित करने या बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामग्री विक्रय करने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध प्रथम बार में दो दिवस के लिए उसकी दुकान सील किए जाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।


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