कोरोना संक्रमण के कारण आयोजित नहीं होने सार्वजनिक आयोजन- कलेक्टर

कोरोना नियंत्रण के लिए शासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश



जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित




रायसेन -  नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की बैठक में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए आगामी त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवष्यकता हैं। उन्होंने जिले में कोरोना नियंत्रण तथा बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा धार्मिक कार्य, त्यौहारों का आयोजन -

कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि गृह विभाग के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहारों का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। जन्माष्टमी एवं आने वाले अन्य त्यौहारों के दौरान जुलूस, रैली, जलसे, धार्मिक आयोजनों एवं सार्वजनिक समारोह के आयोजनों पर रोक लगायी गयी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धार्मिक, उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों यह सुनिश्चित किया जाए।

स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में होगा ध्वजारोहण -

उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रों और शासकीय कार्यालयों में भी निर्देशों के अनुरूप ध्वज फहराए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा, जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान का गायन किया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत कार्यालय में सरपंच/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान का गायन किया जाएगा।

मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के निर्देश -

कलेक्टर श्री भार्गव तथा एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ पाए जाने पर उसके विरूद्ध जुर्माना लगाया जाए। साथ ही दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंटेनमेंट एरिया में कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सहित अन्य सावधानियां बरतने के लिए जागरूक करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जागरूक किया जाए कि वे अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री पीसी शर्मा, सीएमएचओ डॉ शशि ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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