आस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच पर सट्टा लेते हुए 3 गिरफ्तार
आरोपियों के पास से मैच के लाखों रूपये के हिसाब किताब की मिली डायरी ।
श्रीरामपरिसर ऐयरटेल ऑफिस के पास फ्लैट में बनाया था, आईपीएल खिलाने का अड्डा।
भोपाल। थाना क्राइम ब्राचं की टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार श्रीरामपरिसर ऐयरेटेल ऑफिस के पास पहुचे जहां देखा कि घर का दरवाजा लटका हुआ है, जिसे हल्के से खोलकर घर के अंदर देखा तो अंदर कमरे में 4 लोग सोफे पर बैठकर दीवार में लगी एलईडी टीव्ही जिसमें आस्ट्रेलिया वर्सेस इंगलेण्ड के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। जिसपर वह लोग कॉल सुनकर रूपये पैसो का दॉव डायरी पर लीड पेनो से लिखकर लगा रहे थे। फ्लैट में अंदर प्रवेश करते ही एक आदमी पीछे के गेट से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया बाकी 03 सदस्यों को घेराबंद्धी कर पकडा और नाम पता पूछा तो अपना नाम 1. ताज मोहम्मद पिता कल्लू खां उम्र 50 साल 2. अंकित जैन पिता विनोद कुमार जैन उम्र 34 साल 3. मो. शाहिद पिता अयादबक्श उम्र 41 एवं भागे हुये व्यक्ति के बारे में पूछने पर उक्त का नाम प्रदीप लालवानी निवासी करोंद भोपाल होना बताया। आरोपियों पर धारा 03/04 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपियों के कब्जे से 1 एलईडी टीवी, 2 रिमोट, 1 रिसिवर, 1 लेपटॉप, 1 मोबाईल, इलेक्ट्रिक कनेक्शन केबलो व लाखों रूपयो के हिसाब किताब के डायरी, लीड पेन, व नगदी, 3200 रूपये प्रकरण में विधिवत् जप्त कर आरोपियों को गिरफतार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मिलिन्द जोशी उर्फ ओमप्रकाश निवासी बडवाह के लिये काम करते है। ओमप्रकाश से डीलिन्ग प्रदीप लालवानी करता है।
आईपीएल का सट्टा लेते हुए 2 आरोपियो गिरफतार--
इसी प्रकार मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि हीरो गोलानी जो कि 149 इन्द्रबिहार कॉलोनी में रहता जो अपने घर से ही आईपीएल का सट्टा ले रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। मुखबिर द्वारा बताये स्थान इन्द्रबिहार कॉलोनी म.न. 149 पर पहुंचे, देखा कि दरवाजा उडका हुआ था। जिसे धीरे से धक्का देकर खोला गया जहां देखा की दो लोग सोफे पर बैठकर दीवार में लगी एलईडी टीव्ही में आस्ट्रेलिया वर्सेस इंगलेण्ड मैच पर फोन सुनकर रजिस्टरों पर लिख रहे थे। सूचना सही पाये जाने पर सर्च वारन्ट दिखाकर सूचना से अवगत कराया। नाम पता पूछने पर हीरो गोलानी इन्द्रबिहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड थाना कोहेफिजा, 2. चंदन तनवानी चंचल रोड बैरागढ बताये जिनसे क्रिकेट पत्र खिलाने संबंध में वैध लायसेंस नहीं होना बताया गया। आरोपियों का कृत्य जुआ एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से धारा 03/04 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का पंबीबद्ध कर आरोपियों के कब्जे से 1 एलईडी टीव्ही, 6 मोबाईल फोन, सेटअप बॉक्स, 2 एडाप्टर, रिमोट, एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिक केबल, लेपटॉप एवं चार्जर नगद 2000 रूपये और लाखो रूपये के हिसाब किताब की डायरी जप्त कर विधिवत् गिरफतार किया गया।
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