अमानक स्तर की खाद्य सामग्री का संग्रहण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा शिवशंकर पटेल एफबीओ प्रभारी पटेल कैंटीन इंडस्ट्रीयल एरिया मण्डीदीप पर दो अलग-अलग प्रकरणों में 14 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कुदसिया खान तथा श्री संदीप वर्मा द्वारा 12 मई 2017 को खाद्य कारोबारकर्ता शिवशंकर पटेल द्वारा संचालित फर्म प्रभारी पटेल केन्टीन फुजित्सु ऑप्टेल प्राईवेट लिमिटेड नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड मण्डीदीप का निरीक्षण किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान केन्टीन में विभिन्न किराना सामग्री, दही लूज, बेसन लूज तेयार भोजन का संग्रह आदि खाद्य सामग्री का मानव उपभोग विक्रय के लिए संग्रह किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान शंका के आधार पर विक्रय हेतु संग्रह की गई खाद्य सामग्री बेसन लूज तथा दही लूज के नमूने लिए जाकर परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। परीक्षण में खाद्य सामग्री बेसन तथा दही अमानक स्तर का पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा अपर कलेक्टर डामोर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने तथा अमानक स्तर की खाद्य सामग्री दही तथा बेसन का संग्रह और विक्रय करने का दोषी पाते हुए शिवशंकर पटेल प्रभारी पटेल केन्टीन मण्डीदीप पर सात-सात हजार रूपए कुल 14 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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