रायसेन - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए अब 08 मई 2021 को प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से 08 मई 2021 को प्रातः 06 बजे तक सम्पूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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